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Betul Crime News: नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास, 3 को 10-10 साल की सजा

Betul Crime News: नाबालिग के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
Source – Social Media

Betul Crime News: 13 साल की नाबालिग आदिवासी से गैंगरैप के दो आरोपियों को कोर्ट ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. तीन अन्य नाबालिगों को 10-10 साल की सजा से दंडित किया गया है. पीड़िता घरवालों की डांट से नाराज होकर (Betul Crime News) घटना भाग गई थी, जिसे रास्ते में पकड़कर आरोपियों ने शराब पिलाकर गैंग रैप किया था.

अनन्य विशेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) 2012 बैतूल ने नाबालिग बालिका का व्यपहरण कर शराब पिलाकर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी शादाब पिता लाल खां (23) को दोषी पाते हुए, धारा 3(2)(अ) एससी/एसटी एक्ट समाहित धारा 3(1)(ब)(पप) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास (जो आरोपी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए होगा) 5 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 5(जी)/6 पॉक्सो एक्ट समाविष्ट धारा 376(डीए) IPC में आजीवन कारावास (जो आरोपी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए होगा) और 5 हजार रुपए के जुर्माना तथा धारा 363 IPC सहपठित धारा 3(2)(अं) एससी/एसटी एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास 1 हजार रुपए जुर्माना.

दूसरे आरोपी अजय उर्फ टीटू पिता फूलेसिंह परते, (25) निवासी-बैतूल, को धारा 5(जी)/6 पॉक्सो एक्ट समाविष्ट धारा 376(डीए) IPC में आजीवन कारावास (जो आरोपी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए होगा) 5 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 363 IPC में 3 वर्ष सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. इस प्रकरण को चिह्नित जघन्य एवं सनसनीखेज सूची में शामिल (Betul Crime News) किया गया था.

ऐसे हुई थी घटना (Betul Crime News)

पीड़िता की बड़ी मम्मी ने 4 अगस्त 2020 को थाना कोतवाली बैतूल में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पीड़िता उसके देवर की लड़की है, जो बचपन से ही उसके पास रहकर पढ़ाई कर रही है. 3 अगस्त 2020 की रात लगभग 11ः30 से 12ः00 बजे के बीच पीड़िता घर में बिना बताए कहीं चली गई थी, जिसकी काफी तलाश की गई. उसने अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाने की शंका व्यक्त (Betul Crime News) की थी.

5 अगस्त को पीड़िता को दस्तयाब किया गया. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण, पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज हुए. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसे घरवालों ने डांट दिया था. वह रात 8 बजे रेल्वे ब्रिज के पास चली गई थी. वहां आरोपी शादाब, अजय और उसके तीन साथी झाड़ियों में गए और रेप किया. (Betul Crime News).

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