SC New Order : सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को सख्त आदेश, प्राइवेट अस्पतालों के स्टैंडर्ड चार्ज फिक्स करें, अब मनमानी नहीं चलेगी

SC New Order : सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को सख्त आदेश, प्राइवेट अस्पतालों के स्टैंडर्ड चार्ज फिक्स करें, अब मनमानी नहीं चलेगी

SC New Order : सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को सख्त आदेश, प्राइवेट अस्पतालों के स्टैंडर्ड चार्ज फिक्स करें, अब मनमानी नहीं चलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों में मनमाने तरीके से वसूले जा रहे रुपयों को लेकर केंद्र सरकार को सख्त आदेश जारी किए है और कहा है कि सभी प्राइवेट अस्पतालों के स्टैंडर्ड चार्ज फिक्स करें, ताकि तय दर पर मरीजों को उपचार की सुविधा प्राप्त हो सके.

बता दे की प्राइवेट अस्पतालों में फीस और अन्य चार्ज इतनी ज्यादा है कि आम आदमी का इलाज करना मुश्किल हो गया है एक बार यदि कोई अस्पताल में भर्ती होता है मतलब उसके जीवन की आधे से ज्यादा कमाई खर्च हो जाती है. इसको देखते हुए ही केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए कि वह सभी राज्यों में अस्पताल के एक स्टैंडर्ड चार्ज फिक्स करें प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी फीस वसूली अब नहीं चलेगी.

SC New Order : सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को सख्त आदेश, प्राइवेट अस्पतालों के स्टैंडर्ड चार्ज फिक्स करें, अब मनमानी नहीं चलेगी

मोतियाबिंद ऑपरेशन का चार्ज एक लाख तक (SC New Order)

नॉन गवर्नमेंट ऑरगेनाईजेशन ‘वेटरंस फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ’ नए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मेडिकल चार्ज के अलग-अलग मानकों को लेकर सवाल उठाए थे. याचिका में कहा था कि अलग-अलग अस्पताल में मोतियाबिंद के इलाज के लिए 30 हजार से 1 लाख रुपए तक फीस वसूली जा रही हैं. जबकि सरकारी अस्पतालों में कैटरैक के ऑपरेशन 10 हजार में हो जाते हैं.