Helmet Traffic Rules: सावधान! बाइक पर हेलमेट पहनने के बावजूद कटेगा 2000 का चालान

Helmet Traffic Rules: सावधान! बाइक पर हेलमेट पहनने के बावजूद कटेगा 2000 का चालान

Helmet Traffic Rules: सावधान! बाइक पर हेलमेट पहनने के बावजूद कटेगा 2000 का चालान, अधिकांश लोग दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और उन्हें चालान का शिकार होना पड़ता है. नियमों के मुताबिक यदि आप हेलमेट पहन रहे हैं, फिर भी आपसे 2000 का चालान वसूला जा सकता है. दरअसल, हेलमेट पहनने को लेकर भी ट्रैफिक में नियम है. यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. इतना ही नहीं, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस 1000 से 2000 रुपए तक का चालान भी कर रही है. हम आपको हेलमेट पहनने का सही तरीका बता रहे, ताकि आप सेफ रहे और आपको चालान भी ना भरना पड़े.

Helmet Traffic Rules: सावधान! बाइक पर हेलमेट पहनने के बावजूद कटेगा 2000 का चालान

Helmet Traffic Rules: ऐसे पहने हेलमेट

दो पहिया वाहन चलाने के लिए हेलमेट का पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुर्घटना के वक्त इससे सिर पर चोट नहीं आती है. दुर्घटना के अधिकांश मामलों में सिर के ऊपर चोट लगने की वजह से मौत के होती रही हैं. ऐसे में जब भी आप हेलमेट पहने तो इस बात का ध्यान रखें कि वह आपके सिर पर एकदम अच्छे से फिक्स हो. हेलमेट पहनने के बाद स्ट्रिप को भी जरूर लगाए. कई बार लोग सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट लगते हैं और वह स्ट्रिप नहीं लगाते, जबकि कई लोगों के हेलमेट में स्ट्रिप का लॉक नहीं होता है या तो वह टूटा हुआ होता है. इन सभी स्थितियों में आपका चालान कट सकता है.

भरना पड़ेगा 2000 रुपए का चालान

भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया है. जिसमें टू-व्हीलर चलाने वालों के हेलमेट नहीं पहनने या फिर ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर 2,000 रुपए तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा. यानी बाइक सवार ने हेलमेट पहना है, लेकिन वह खुला हुआ है, तो इस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. आपने हेलमेट पहना है और सिर से बांधे रखने वाले पट्टी टाइट करके नहीं पहनी है तो भी आप पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. कुल मिलाकर हेलमेट को अब पूरी तरह ठीक से पहनना होगा. यदि ऐसा नहीं होता है तब आपके ऊपर 2000 रुपए का चालान होगा.

हेलमेट पर ISI मार्क होना चाहिए

हेलमेट के पास BSI (भारतीय मानक ब्यूरो ISI ) नहीं है, तो आप पर 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है. यानी आपको बाइक-स्कूटर चलाते वक्त केवल ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा. यदि ऐसा नहीं होता है तब मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D MVA के तहत आप पर 1 हजार रुपए का चालान किया जाएगा. हालांकि, दिल्ली पुलिस अभी लोगों के ऊपर 1000 रुपए का चालान कर रही है.