Betul Samachar: बोरिंग के नाम पर किसानों और मशीन मालिको से लाखो की धोखाधड़ी करने वाले तीन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज

Betul Samachar: बोरिंग के नाम पर किसानों और मशीन मालिको से लाखो की धोखाधड़ी करने वाले तीन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज

Betul Samachar: पुलिस ने बोरिंग के नाम किसानों और मशीन मालिको से लाखो की धोखाधड़ी करने वाले तीन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. इन लोगो ने लगभग 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है. थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि आवेदक धनराज पिता गणपति राने उम्र 40 वर्ष निवासी बडोरा बैतूल ने शिकायत की है कि अनावेदक दिनेश चौहान पिता जयसिंग चौहान (सचिव ) पटिया जससिंग महाराज जन सेवा समिति 201 पुडारी फलिया केवडी तह.पानसेमल जिला बडवानी (म.प्र.) का सचिव है.

वही उसके साथी सुनील रघुवंशी पिता गुलजार सिंह रघुवंशी निवासी सेन्द्रया मुलताई और दीपक सोनारे पिता पंजाबराव सोनारे निवासी ग्राम बारव्ही ने उसके साथ धोखाधड़ी की है.

यह है पूरा मामला…. Betul Samachar

आवेदक ने बताया कि वह अजय धोटे के स्वामित्व,आधिपत्य की बोरवेल मशीन का संचालन करता है और अनावेदक पटिया जयसिंग जन सेवा समिति का संचालक है, वही अन्य दो उक्त समिति के कर्मचारी है जो सम्पूर्ण कार्य करते है. तीनों ने मिलकर आवेदक की मशीन से बोरिंग की है. समिति ने शासन की योजना अन्तर्गत किसानो के बोर करवाने, शासन से अनुदान राशि प्रदान किया जाना और बोरवेल खुदाई का रेत 105/- रू. प्रति फिट एवं केसिंग पाईप का रेट 250/- रू. जी.एस.टी.सहित तय किया गया था.

अनावेदकगणो ने आवेदक से 30 बोर करने हेतू एक अनुबंध पत्र बनाया था. जिसमें किये गये बोर की 50 प्रतिशत राशि भूमि स्वामी एवं 50 प्रतिशत की राशि शासन से स्वीकृत होकर अनावेदक की समिति में आने पर 48 घंटे के भीतर आवेदक को देने का करार किया गया था.

आवेदक ने समिति के चयनित किये गये मुलताई तहसील के ग्रामीणो के किसानो के खेत में 18 बोर किये गये. जिसमे से 18 किसानो ने 50 प्रतिशत राशि भी आवेदक को प्रदान ना करते हुये समिति के संचालक अनोवदकगणो को ही प्रदान की गई थी, कुल 18 बोर की कुल लागत केसिंग सहित 12,90,835/- (बारह लाख नब्बे हजार आठ सौ पैतीस) रूपये में से बोरवेल मशीन में डीजल 5,00,913/- (पाच लाख साठ हजार नौ सौ तेरह) रूपये चन्द्रास पेट्रोल पम्प दुनावा से अनावेदकगणो ने डलवाया था. उक्त पेट्रोल पम्प से ही आवेदक के बोरवेल मशीन में अनावेदकगणो ने डीजल डलवाया था.

उसकी बकाया राशि 55,000/- (पचपन हजार) रूपये वर्तमान में आवेदक एवं आवेदक के वाहन नम्बर पर बकाया है. डीजल की राशि समायोजित किये जाने के उपरान्त 7,84,922/- सात लाख चौरासी हजार नौ सौ बावीस रूपये अनावेदकगणो से आवेदक को लेना शेष बकाया है. मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 420 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है.

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