Betul News : बोर खुला मिला तो एफआईआर, दस हजार का जुर्माना भी लगेगा,

Betul News : बोर खुला मिला तो एफआईआर, दस हजार का जुर्माना भी लगेगा,

बैतूल (Tapti Darshan) : जिले के आठनेर ब्लॉक के ग्राम मांडवी में हुए हादसे के बाद प्रशासन अब खुले बोर को लेकर सख्त हो गया है। इस संबंध में मुलताई, मुलताई, शाहपुर और भैंसदेही एसडीएम ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह आदेश धारा 144 के तहत जारी किए गए हैं।

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एसडीएम बैतूल केसी परते, एसडीएम शाहपुर अनिल सोनी, एसडीएम भैंसदेही रीता डेहरिया और मुलताई एसडीएम राजनंदिनी शर्मा ने अपने-अपने अनुविभाग अंतर्गत असफल ट्यूबवेल को लापरवाहीपूर्वक खुला छोड़ने के कारण संभावित दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि संपूर्ण अनुविभाग की सीमा में जिन व्यक्ति/संस्था द्वारा बोर कराने के उपरांत बोर असफल होने पर उसे विधिवत ढांकना/बंद करना अनिवार्य होगा। बोर मशीन रखने वाले व्यक्ति को हर 15 दिन में एसडीएम कार्यालय को यह रिपोर्ट देनी होगी कि उसकी मशीन से कहां-कहां बोरिंग/ड्रिलिंग की गई है तथा किस स्थान का बोर असफल हुआ है।(Betul News )

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उसको ढंकने/बंद करने की विधिवत व्यवस्था कर दी गई है। उक्त कार्य के सतत निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार/नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक/पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक को अधिकृत किया गया है।

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संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में निरीक्षण के उपरांत एसडीएम को प्रतिवेदन से अवगत कराएंगे। निरीक्षण दल द्वारा असफल बोर खुला पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। ऐसे संबंधित व्यक्ति/संस्था पर दस हजार रुपए का आर्थिक दंड भी अधिरोपित किया जाएगा। यह आदेश आम जनता को संबोधित है।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावी रहेगा।(Betul News )

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