Betul Crime Update: तीन साल की मासूम को लेकर कुएं में कूदी मां, खुद बच गई लेकिन बेटी की चली गई जान, अब आजीवन काटेगी जेल

Betul Crime Update: तीन साल की मासूम को लेकर कुएं में कूदी मां, खुद बच गई लेकिन बेटी की चली गई जान, अब आजीवन काटेगी जेल

Betul Crime Update: तीन साल की मासूम को लेकर कुएं में कूदने वाली मां को हत्‍या के मामले में फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई ने आजीवन कारावास और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि 5 मार्च 2022 को महिला अपनी 3 साल की बेटी को लेकर कुएं में कूद गई थी। वह स्‍वयं तो कुएं से बाहर निकल गई, लेकिन बेटी की मौत हो गई थी।

सरकारी अधिवक्ता भोजराज सिह रघुवंशी ने बताया कि आरोपी ज्योति पति राजेश डोंगरड़िये (28) निवासी जौलखेड़ा को सजा सुनाई गई। रघुवंशी ने बताया कि 5 मार्च 2022 को सुबह 6:30 से 8 के बीच ज्योति अपनी 3 साल की बेटी इशिका को लेकर गांव के सरकारी कुएं में कूद गई। जब गांव वालों ने दोनों को कुएं से बाहर निकाला तो बेटी की मौत हो चुकी थी।

वहीं ज्योति को गंभीर हालत में मुलताई के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मामले में नायब तहसीलदार ने ज्योति के कथन भी ले गए थे, इसमें उसने बताया था कि उसका घर में कोई विवाद नहीं हुआ है और वह खेत जा रही थी। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि अब आगे नहीं जीना है, इसलिए वह अपनी बेटी को लेकर कुएं में कूद गई।

इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा ज्योति के खिलाफ धारा 302 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। इसकी सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई ने ज्योति को इशिका की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।(Betul Crime Update)