Betul Crime News: नाबालिग से दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

Betul Crime News: नाबालिग से दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

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Betul Crime News: शुक्रवार को मुलताई कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया।

सरकारी वकील मालिनी देशराज ने बताया कि 14 मार्च 2022 को बच्ची के पिता ने साइखेड़ा थाने में पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि बच्ची स्कूल के लिए बस से निकली थी इसके बाद वह वापस घर नहीं पहुंची।

Betul Crime News: नाबालिग से दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

इसके बाद लगभग तीन-चार महीने बाद जब बच्ची मिली तो वह गर्भवती थी। बच्ची ने बताया था कि आरोपी धर्मेंद्र उर्फ अमन विश्वकर्मा निवासी ताईखेड़ा ने उसके साथ रेप किया। आरोपी उसे बहला-फुसला कर नागपुर ले गया था। यहां उसने नाबालिग के साथ कई बार रेप किया।

मामले में पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद फाइनल चार्ज सीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में आरोपी धर्मेंद्र को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा और 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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