Betul Court Decision: 11वीं में पढ़ रही छात्रा से रेप करने वाले सौतले पिता को 25 साल की सजा

Betul Court Decision: 11वीं में पढ़ रही छात्रा से रेप करने वाले सौतले पिता को 25 साल की सजा

Betul Court Decision: बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को विशेष न्यायाधीश अनन्य विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) ने 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पिता को न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में सजा से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर जिला अभियोजन अधिकारी सत्यप्रकाश वर्मा, वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ओमप्रकाश सूर्यवंशी ने पैरवी की। पीड़िता ने 30 नवंबर 2019 को थाना कोतवाली में अपने सौतेले पिता के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की थी।

पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह कक्षा 11वीं में पढ़ती है। जब वह 6 माह की थी तब उसकी मम्मी एवं सगे पिता में तलाक हो गया था। इसके 4 साल बाद उसकी मम्मी ने आरोपी से शादी कर ली है। इसके बाद वह अपने मम्मी के साथ अपने सौतेले पिता आरोपी के साथ रह रही है। 28 नवंबर 2019 को वह रात में कमरे में सोई थी। रात में 12 बजे के बीच सौतेले पिता ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और उसे जान से खत्म करने की धमकी दी।

अगले दिन पीड़िता ने घटना के बारे में अपनी मम्मी को बताया। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज करवाई। प्रकरण में न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपी को पाक्सो एक्ट, दुष्कर्म के मामले में उक्त सजा से दंडित किया।